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आप लोगों को ये जानकर ख़ुशी होगी कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी ने अपने राज्य में वृद्ध लोगों के लिए एक योजना की घोषणा (Bihar Chief Minister Nitish Kumar Announced a Plan for the Elderly in his State) की हैं।
इस योजना का नाम वृद्धावस्था पेंशन योजना रखा गया हैं। इस योजना के तहत राज्य में जितने भी वृद्ध महिला पुरुष हैं। उन सब लोगों को सरकार की तरफ से हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान (Providing Financial Assistance Every Month) की जाएगी। जिससे वृद्ध लोग आत्मनिर्भर बन सके। और उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आज कल के समाज में वृद्ध लोगों के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता हैं। वृद्ध माता – पिता को उनके बच्चे आश्रम में छोड़ देते हैं। जिससे उनका जीवन काफी परेशानियों से भर जाता हैं। इन सब चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने ये फैसला लिया हैं। कि वृद्ध व्यक्तियों को हर महीने 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान (Provide Financial Assistance of Rs. 1000 Per Month to Older Persons) की जाएगी।
इस राशि से ये अपना भरण पोषण कर सके। सरकार द्वारा मिलने वाली इस मदद से इनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। और इनको अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिहार राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पेंशन योजना (Central Government and State Government in Bihar State Pension Scheme) को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी से बाहर निकलना हैं। इस पेंशन योजना के लाभ 60 साल से अधिक महिला पुरुष दोनों प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के शुरू होने से वृद्ध व्यक्तियों को आय का साधन भी प्राप्त होगा। इससे उनके दैनिक खर्चे को चलाने में मदद मिलेगी। इस योजना लाभ वृद्ध व्यकित घर में बैठे – बैठे ही ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। सरकार ने अब इस योजना को ऑनलाइन कर दिया हैं। पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए वृद्ध लोगों को विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब इस समस्या से छुटकारा मिल गया हैं। अब वृद्ध लोगों को कही जाने की जरुरत नहीं हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करे के बारे में जानकारी देंगे।
बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
Benefits of Bihar Old Age Pension Yojana
राज्य के वृद्ध व्यक्तियों को इस योजना से होने वाले लाभों का वर्णन नीचे किया गया हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए योग्यता
Eligibility for Old Age Pension Scheme
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास योग्यता का होना आवश्यक हैं। जिसके बारे में नीचे दिया गया हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
Document for Old Age Pension Scheme
आवेदनकर्ता को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यता पड़ सकती होती हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं।
∅〉 वृद्धवस्था पेंशन योजना की राशि (Amount of Old Age Pension Scheme):-
वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बिहार सरकार हर महीने वृद्ध लोगों को 1000 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। जिससे वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके। और उनको किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े।
बिहार वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
Online Application for Bihar Old Age Pension Scheme
$}1- वृद्धावस्था पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले राज्य की इस ऑफिसियल वेबसाइट (Official Website) पर क्लिक करना होगा।
$}2- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ई – सर्विस बिहार का होम पेज (Home page of E-Service Bihar) खुल जायेगा। इस पेज पर आपको डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
$}3- अगले पेज पर आपको आवेदन फॉर्म की सूची दिखाई देगी। इस पेज पर आपको “वृद्धावस्था पेंशन योजना के विकल्प” को चुनना हैं। अब अगले पेज पर आपका आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। आवेदन फॉर्म के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो।
यहाँ क्लिक करें => Click Here
या
आवेदन पत्र यहाँ डाउनलोड करें => Click Here
$}4- इस फॉर्म पर आपको निम्न विवरण दर्ज करना होगा।
$}5- उपरोक्त जानकारी को दर्ज करने के बाद आवेदन फॉर्म के साथ अपने दस्तावेजों को भी संलग्न करें। कृपया ध्यान दे फॉर्म को भरने के बाद एक बार उसकी जाँच कर ले। उसके बाद फॉर्म को सबमिट (Submit to Form) कर दे।
$}6- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप (Registration Slip) प्राप्त होगी। इस स्लिप को आप अपने पास रख सकते हैं। इस स्लिप के माध्यम से आप अपने आवेदन फॉर्म स्थिति की जाँच कर सकते हो।
आवेदन पत्र => http://socialwelfare.bih.nic.in/Forms/Pension-Form.pdfआवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद सभी दस्तावेजों को संलग्न करें तथा नजदीकी समाज कल्याण विभाग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला पंचायत, तहसील ऑफिस, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस या ग्राम प्रधान के कार्यालय में जमा करें।